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KEDAR DARPAN (केदार दर्पण)

उत्तराखंड

कोर्ट के आदेश पर पहले हटाया था अतिक्रमण,अब दे दी अतिक्रमण की अनुमति

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*कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर आपसी सहमति का दे रहे हवाला*

कोटद्वार-कोटद्वार के गोखले मार्ग में अतिक्रमण को लेकर लगातार शिकायतें आती रहती हैं वहां पर फड़ ठेली वालों के द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण आम जनमानस को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है।इस मुद्दे को तहसील दिवस के दिन मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष रखा गया जिस पर नगर निगम के सहायक आयुक्त को फटकार भी पड़ी।उस फटकार पर लीपा पोती करने का प्रयास किया जा रहा है।जहां एक और निगम के द्वारा कुछ साल पहले व्यापारियों से फुटपाथ खाली करवाए गए थे और व्यापारियों को चेतावनी दी गई थी कि जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है वह अपना तोड़ ले…अन्यथा कार्यवाही की जाएगी एसडीएम सोहन सिंह सैनी के द्वारा BNSS 2023 के तहत धारा 152 (सीआरपीसी 133)के अंतर्गत व्यापारियों को नोटिस भी थमाए गए थे।गोखले मार्ग में पट्टी खींचने की बात मौखिक रूप से कई बार अधिकारियों ने कही लेकिन वर्तमान आयुक्त के द्वारा उसको अमल में ला दिया गया है।एक ओर व्यापारी अतिक्रमण कर रहे हैं कह कर परेशान किया गया वही निगम के द्वारा पट्टी खींचकर उनको अतिक्रमण करने की परमिशन दे दी गई है।सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में जिला प्रशासन नगर निगम को एन एच से नगर निगम की नजूल भूमि व फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे कोर्ट के आदेश पर तब नगर निगम ने 16 दिसंबर 2020 को अभियान चला कर अतिक्रमण हटाया था।जिनमें गोखले मार्ग के 72 अतिक्रमण शामिल थे।नगर आयुक्त शाह का कहना है कि फल सब्जी वाले पट्टी के अंदर ही बैठेंगे।यह निर्णय मेयर,आयुक्त ओर व्यापारियों की आपसी सहमति से लिया गया है….साथ ही किसी तरह का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि वह स्थाई रूप से वही बैठेंगे।पट्टी के बाहर होने से उन पर चालानी कार्यवाही की जाएगी।अब देखना यह होगा कि फल सब्जी वाले पट्टी के अंदर तक सीमित रहते हैं या पहले की तरह ही पूरे गोखले मार्ग में अतिक्रमण कर पैर पसार कर बैठते हैं।क्योंकि यह बात काफी समय से की जा रही है कि गोखले मार्ग से फड़ लगाने वालों को अन्य किसी ओर स्थान पर भेज दिया जाएगा।

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