Connect with us

KEDAR DARPAN (केदार दर्पण)

उत्तराखंड

कोटद्वार: हत्या के प्रयास के पांच दोषियों को 10-10 साल की सजा

Ad ADVERTISEMENTS Ad

कोटद्वार: थाना कोटद्वार क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40,000-40,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला दिनांक 1 मार्च 2022 का है, जब शोभा देवी निवासी देवी नगर ने थाना कोटद्वार में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सागर समेत कई लोगों ने उसके भाई रोहित पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 67/22 धारा 147, 148, 149, 323, 325, 326, 307 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जांच में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर सागर, दुर्गा प्रसाद उर्फ भूपेन्द्र, गौरव उर्फ बॉबी, नवीन और आकाश के विरुद्ध 5 जुलाई 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोटद्वार ने सुनवाई पूरी करते हुए सभी पांचों अभियुक्तों को धारा 307 आईपीसी के तहत दोषी पाया और 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 40,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

सजा पाने वालों के नाम इस प्रकार हैं…..

सागर पुत्र सुनील निवासी ग्रास्टनगंज, कोटद्वार

दुर्गा प्रसाद उर्फ भूपेन्द्र पुत्र धनीराम निवासी बैसठी बागी, पट्टी बिछला ढांगू, सतपुली

गौरव उर्फ बॉबी पुत्र चंदन लाल निवासी ग्रास्टनगंज, कोटद्वार

नवीन पुत्र इंदर सिंह निवासी रिफ्यूजी कॉलोनी, देवी रोड, कोटद्वार

आकाश पुत्र सुनील निवासी ग्रास्टनगंज, कोटद्वार

More in उत्तराखंड

Trending News