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उत्तराखंड

पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा मौका! गृहकर पर मिलेगी छूट — 26 नवंबर से शुरू होगा आवेदन, जानें पूरा नियम

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देहरादून: जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल ओम प्रकाश फर्सवान (सेनि) ने बताया कि देहरादून जिले में सशस्त्र सेनाओं के हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं के लिए वर्ष 2025-26 में गृहकर छूट हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह सुविधा केवल उन लाभार्थियों को मिलेगी जो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में अपने स्वयं के मकान में निवास कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि गृहकर में छूट के लिए आवेदन पत्र 26 नवंबर 2025 से जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, देहरादून में निःशुल्क उपलब्ध होंगे और वहीं जमा भी किए जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।

आवेदन जमा करते समय आवेदकों को अपनी मूल डिस्चार्ज बुक, मूल पहचान पत्र और पिछले वर्ष का छूट आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र और शपथ पत्र के साथ ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

कर्नल फर्सवान ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

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