उत्तराखंड
खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर एडीएम कोर्ट सख्त 10 कारोबारियों पर ₹2.65 लाख का जुर्माना

हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। खाद्य मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर अब न्यायालय ने शिकंजा कसा है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हरिद्वार के न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दायर 10 मामलों का निस्तारण करते हुए संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 2 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में बिना लाइसेंस कारोबार, साफ-सफाई में लापरवाही और अधोमानक खाद्य सामग्री मिलने के बाद विभाग ने मामले न्यायालय में प्रस्तुत किए थे।
कांवड़ मेला क्षेत्र में पंजाबी दरबार रेस्टोरेंट और मां शाकुम्बरी भोजनालय पर नियमों के उल्लंघन के चलते 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं मिठाई, पनीर, मावा और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने अधोमानक पाए जाने पर कई अन्य कारोबारियों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की गई।
न्यायालय ने सभी संबंधित कारोबारियों को 7 दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी।
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