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KEDAR DARPAN (केदार दर्पण)

उत्तराखंड

फैसले से नाखुश माता-पिता,रो रोकर बोली मां फांसी होने के लिए अभी लड़नी होगी लड़ाई

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कोटद्वार: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या, साक्ष्य मिटाने, छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार से जुड़े आरोपों में दोषियों को अलग-अलग सजाएं दी हैं, लेकिन सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।वही फैसला आने के बाद माता-पिता नाखुश नजर आए और तीनों हत्यारों को फांसी की सजा हो इसके लिए आगे जाएंगे

अदालत ने साफ कहा कि तीनों ने मिलकर न केवल एक निर्दोष लड़की की हत्या की, बल्कि उस अपराध को छिपाने की भी कोशिश की।अंकिता भंडारी वनंत्रा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। उनसे अनैतिक कार्य करवाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्हें ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर में धक्का देकर मार डाला गया था।

फैसले के वक्त कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे और दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। हालांकि कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता के परिजनों ने कहा कि उन्हें सजा से संतोष है, लेकिन वे दोषियों के लिए फांसी की उम्मीद कर रहे थे।

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