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उत्तराखंड

राज्य में आबकारी मैन्यूयल सैक्शन 59 के विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्षों पुरानी परम्परा को तोड़ा जिलाधिकारी ने,सप्ताह के अंत में होटल्स,बार 1 घंटा देर तक खोलने का था प्रावधान, 11 बजे के बाद खुले होने पर होगी कार्यवाही-डीएम


देहरादून-समाज हित को मद्देनजर रखते हुए यदि वर्षों पुरानी चली आ रही प्रथाओं को तोड़ना पड़े या उनमें कुछ बदलाव करना पड़े तो उसमें सभी का हित होता है।लेकिन उनमें बदलाव लाना भी एक बड़ी चुनौती होता है… ओर समाज की भलाई के लिए इस चुनौती को देहरादून के जिलाधिकारी ने स्वीकार किया।जी हाँ जिलाधिकारी सविन बंसल ने रात्रि में शराब के नशे के कारण बढती दुर्घटनाओं के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आबकारी मैन्यूल के सेक्शन 59 वर्णित विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में प्रथमबार अन्य दिवसों के समान ही सप्ताह अंत में सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब आदि अनुज्ञापनों का संचालन रात्रि 11 बजे तक ही किया जाएगा।


राज्य एवं जनपद में प्रथमबार आबकारी मैन्यूयल सैक्शन 59 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी जिलाधिकारी ने सप्ताह अंत में 1 घंटा अतिरिक्त बार संचालन की अनुमति की वर्षों पुरानी चली आ रही प्रथा जिाधिकारी सविन बंसल ने जनपद देहरादून से समाप्त किया।
जनपद में संचालित सभी होटल, रेस्टोंरेट के बार, पब अनुज्ञापन निर्धारित समयावधि रात्रि 11 बजे तक ही संचालित होंगे। डीएम द्वारा इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के उल्लंघन की दशा में विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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