उत्तराखंड
कोटद्वार में खनिज भंडारण पर प्रशासन का छापा,5 लाख 69 हजार रुपये का ठोका जुर्माना


कोटद्वार। उपजिलाधिकारी कोटद्वार के निर्देश पर राजस्व विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने 10 मई 2026 को ग्राम हल्दूखाता स्थित एक खनिज भंडारण स्थल का निरीक्षण किया।
यह भंडारण स्थल हरिकेश थापा निवासी लक्ष्मपुर, कालाघाटी के नाम स्वीकृत बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस स्थल पर पहले भी अर्थदंड की कार्रवाई की जा चुकी है।
निरीक्षण के दौरान टीम ने मौके पर मौजूद उपखनिज की दोबारा पैमाइश की। यह माप भंडारण स्वामी की मौजूदगी में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर की गई। जांच में कुल करीब 1530.67 घन मीटर यानी लगभग 2755.206 टन उपखनिज पाया गया।
वहीं ई-रवाना पोर्टल पर 4772.50 टन उपखनिज दर्ज था। नियमानुसार 5 प्रतिशत छूट घटाने के बाद भी रिकॉर्ड और मौके पर मिले उपखनिज में बड़ा अंतर पाया गया। जांच में करीब 1778.669 टन उपखनिज कम मिला।
उत्तराखंड खनिज नियमावली 2024 के तहत अवैध परिवहन पर रॉयल्टी का चार गुना अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। इसी आधार पर करीब 5 लाख 69 हजार 174 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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