Connect with us

उत्तराखंड

बिना पंजीकरण होटल संचालन पर पर्यटन विभाग का एक्शन, प्लटर होटल पर 1.03 लाख का जुर्माना

Ad ADVERTISEMENTS
Oplus_131072

लैंसडाउन में बिना पंजीकरण के होटल संचालन करने पर पर्यटन विभाग ने प्लटर होटल एंड रिजॉर्ट पर कार्रवाई की है। प्लटर होटल एंड रिजॉर्ट को 10 साल की लीज पर संचालन के लिए दिया गया था। लेकिन होटल मालिक द्वारा होटल का पंजीकरण लीज पर लेने वाले व्यक्ति के नाम पर नहीं कराया गया ।

विभागीय जांच में सामने आया कि होटल संचालक ने आवश्यक पर्यटन पंजीकरण नहीं कराया था। इस मामले में पहले भी कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद होटल का संचालन जारी रहा।

मामले में 12 मई 2026 को पहला नोटिस, 21 मई को दूसरा और 23 जुलाई को अंतिम नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 12 अगस्त को किए गए निरीक्षण में भी होटल बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाया गया।

इसके बाद पर्यटन विभाग ने होटल संचालक पर 1 लाख 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पंजीकरण प्राप्त होने तक होटल का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने जुर्माने की राशि जमा कराने के भी निर्देश दिए हैं और समय पर राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखंड

Trending News