उत्तराखंड
बिना पंजीकरण होटल संचालन पर पर्यटन विभाग का एक्शन, प्लटर होटल पर 1.03 लाख का जुर्माना

लैंसडाउन में बिना पंजीकरण के होटल संचालन करने पर पर्यटन विभाग ने प्लटर होटल एंड रिजॉर्ट पर कार्रवाई की है। प्लटर होटल एंड रिजॉर्ट को 10 साल की लीज पर संचालन के लिए दिया गया था। लेकिन होटल मालिक द्वारा होटल का पंजीकरण लीज पर लेने वाले व्यक्ति के नाम पर नहीं कराया गया ।
विभागीय जांच में सामने आया कि होटल संचालक ने आवश्यक पर्यटन पंजीकरण नहीं कराया था। इस मामले में पहले भी कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद होटल का संचालन जारी रहा।
मामले में 12 मई 2026 को पहला नोटिस, 21 मई को दूसरा और 23 जुलाई को अंतिम नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 12 अगस्त को किए गए निरीक्षण में भी होटल बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाया गया।
इसके बाद पर्यटन विभाग ने होटल संचालक पर 1 लाख 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पंजीकरण प्राप्त होने तक होटल का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने जुर्माने की राशि जमा कराने के भी निर्देश दिए हैं और समय पर राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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