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पौड़ी

सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने पर 5 से 2 लाख ओर ग्राहक के इस्तेमाल करने पर 100 रुपये का लगेगा जुर्माना

पौड़ी जिलाधिकारी ने कल देर शाम को नगर निगम, नगर निकाय तथा व्यापारियों के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित करने हेतु बैठक की।बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध किए जाने के लिए 14 अगस्त 2022 को व्यापारियों तथा जनता को जागरूक करने के लिए एक विशाल रैली निकाली जाएगी।

पोस्टर तथा अन्य माध्यमों से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।नगर निगम व नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों को जूट के 01-01 हजार बैग तैयार करके वार्डों में बांटा जाएं।जिलाधिकारी ने विद्यालय स्तर पर भी प्लास्टिक जनजारूकता अभियान को समस्त स्कूलों के छात्र-छात्राओं को वॉल पेंटिंग, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता व वीडियो क्लिप के माध्यम से गढ़वाली सन्देश /संस्कृत भाषा में तैयार कर यू-ट्यूब फेसबुक, व्हाटसप के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने का काम करें।सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कागज, गत्ते व कपड़े आदि के बैग तैयार करें। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादकर्ता पर 05 लाख, परिवहनकर्ता 02 लाख, विक्रेता करने पर 02 लाख तथा व्यक्तिगत उपयोग करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।इसके अलावा उन्होंने नगर आयुक्त कोटद्वार को निर्देशित किया कि नगर निगम कोटद्वार में स्लाटर ट्राउस के सफल संचालन हेतु पशुचिकित्सक की तैनाती की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ईला गिरी,नगरपालिका ईओ पौड़ी प्रदीप बिष्ट,डीईओ चंद्रशेखर बडोनी सहित अन्य अधिकारी व व्यापारसभा के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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