उत्तराखंड
नाबालिग के वाहन चलाने पर होगा 25000 का जुर्माना,जुर्माने के साथ-साथ वाहन स्वामी को होगी जेल,एएसपी ने स्कूल संचालकों के साथ की बैठक
कोटद्वार-पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी के लोकेश्वर सिंह के पदभार संभालने के पहली बार कोटद्वार आये थे।उस समय मीडिया ने उनके समक्ष नाबालिगों के द्वारा स्कूटी से स्कूल जाने का मुद्दा रखा था।जिसको उन्होंने गम्भीरता से लेते हुए जनपद में थाना प्रभारियों को स्कूल संचालकों के साथ मीटिंग करने के निर्देश दिए थे।जनपद में श्रीनगर,पौड़ी,कोटद्वार व लक्ष्मणझूला में चलने वाले इस विशेष अभियान से पहले स्कूल संचालकों व अभिभावकों को नाबालिगों को वाहन न देने व नाबालिगों को वाहन न चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
कोटद्वार एएसपी जया बलोनी ने 30 से अधिक शिक्षण संस्थानों के संचालकों व शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के साथ एक बैठक की।मीटिंग में अभिभावकों एवं शिक्षण संस्थानों के संचालकों से नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकने के लिए पहल करने का आह्वान किया गया जिससे सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके।नाबालिग बच्चों को यातायात नियमों की ज्यादा जानकारी व समझ न होने के कारण नाबालिग बच्चे लापरवाही व खतरनाक तरीकों से वाहन चलाते है जिस कारण वाहन दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है खुद को चोटिल करने के अलावा कभी-कभी दूसरे व्यक्तियों के लिये भी यह जानलेवा साबित होता है।जो नाबालिग बच्चे स्कूल में वाहन लेकर आएंगे उनके माता पिता पर कार्यवाही की जाएगी।नाबालिगों द्वारा वाहन लेकर स्कूल आने पर उनकी सूची बनाकर पुलिस-प्रशासन को दिए जाने के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया…साथ ही पुलिस द्वारा बताया गया कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर नाबालिगों एवं उनके अभिभावक जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी ओर मोटर वाहन अधिनियम में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर 25,000/- रूपये तक का जुर्माना व अभिभावकों/वाहन स्वामियों को 03 माह तक की सजा का प्रावधान है।