उत्तराखंड
बुजुर्ग और महिलाओं पर उत्पीड़न के आरोप में डीएम सविन बंसल ने अपराधी को किया जिला बदर
देहरादून: जनपद देहरादून में कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए आदतन अपराधी दिव्यकांत लखेड़ा को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर कर दिया।

मौहल्लेवासियों के अनुसार दिव्यकांत लखेड़ा लंबे समय से क्षेत्र में भय और हिंसा का पर्याय बना हुआ था। वह अपनी वृद्ध माता के साथ मारपीट करता था, जिससे माता को डर के मारे घर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा वह महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ करता और असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अपने घर को नशे का अड्डा बना रखा था।
जिला प्रशासन ने शिकायतों और जनसुनवाई के आधार पर 14 अक्टूबर 2025 को जारी नोटिस की पुष्टि करते हुए, दिव्यकांत लखेड़ा को छह महीने के लिए जनपद देहरादून की सीमा से बाहर रहने का आदेश पारित किया। आदेश के अनुसार, यदि वह इस अवधि में जिले में प्रवेश करेगा तो उसे पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी और निवास स्थान का पूरा पता थानाध्यक्ष एवं न्यायालय को देना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 6 महीने से लेकर अधिकतम 3 साल तक का कठोर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।
थानाध्यक्ष थाना नेहरू कॉलोनी को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कराएं और 24 घंटे के भीतर उसे जिले से बाहर भेजें। अनुपालन की आख्या जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को भेजना अनिवार्य है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनपद में असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है और नागरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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