उत्तराखंड
पिटकुल की रोड कटिंग अनुमति रद्द,अधिशासी अभियंता व ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज
देहरादून: जिला प्रशासन ने पिटकुल (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड) की रोड कटिंग अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता (XEN) और ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मशीनरी जब्त की गई।

उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी टीम ने निरीक्षण में पाया कि निर्धारित समय और शर्तों का उल्लंघन करते हुए रोड कटिंग की जा रही थी…जिससे आम जनता को गंभीर असुविधा और सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न हुआ।
जिला प्रशासन ने पिटकुल को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित स्थलों पर तुरंत भरान कर सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। अवहेलना की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शहर की सड़कों, यातायात और नागरिक सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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