उत्तराखंड
आगामी त्यौहारों को मद्देनजर रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पौड़ी ने व्यापारियों को दिए दिशा निर्देश
कोटद्वार-आगामी नवरात्रि व अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पौड़ी तथा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कोटद्वार ने व्यापार मंडल सभागार में एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों लाइसेंस प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष चर्चा की गई।जिला सहायक आयुक्त प्रेमचंद जोशी ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत आवश्यक नियमों की जानकारी दी।हर खाद्य कारोबारी के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी खाद्य कारोबार वैध नहीं माना जाएगा। खाद्य निर्माण में संलग्न सभी कारोबारियों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नियमित पेस्ट कंट्रोल तथा कालातीत सामग्री के लिए पृथक भंडारण आवश्यक हैं….साथ ही उन्होंने अपील की कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें।

गढ़वाल मंडल के खाद्य संरक्षा उपायुक्त राजेन्द्र सिंह रावत ने नवरात्र के दौरान विशेष रूप से कुट्टू के आटे पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कुट्टू आटे की केवल पैकिंग युक्त सामग्री ही विक्रय की जाए। इसके साथ ही कालातीत खाद्य सामग्री के विक्रय पर रोक लगाने का सख्त निर्देश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रावत ने खाद्य पदार्थों की स्वच्छता रख-रखाव तथा अशुद्ध सामग्री से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी। विशेष रूप से दुग्ध उत्पाद व मिठाई निर्माण में गुणवत्ता और स्वच्छता को प्राथमिकता देने को कहा।उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश प्रतिनिधि अजय गुप्ता ने अपने संबोधन में व्यापारियों से नियमों का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने व्यापारियों के हितों की सुरक्षा पर भी बल दिया।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए -
