कोटद्वार
जिलाधिकारी का आदेश, 14 अप्रैल को रहेगा ‘ड्राई डे’, सभी बार और कैंटीन भी रहेंगे बंद
जनपद में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रशासन ने 14 अप्रैल को पूर्ण रूप से ‘ड्राई डे’ घोषित किया है। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इस दिन जनपद की सभी प्रकार की मदिरा दुकानें और संबंधित प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।
प्रशासन के निर्देशानुसार विदेशी मदिरा की दुकानें, बीयर गोदाम, बार, सैन्य कैंटीन, बॉटलिंग प्लांट और विन्टनरी 14 अप्रैल को संचालित नहीं होंगे। साथ ही इस दिन मदिरा की बिक्री, परिवहन और उपभोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
यह निर्णय उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन) नियमावली-2001 के नियम 16 के अंतर्गत लिया गया है।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सख्ती से आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत एफएल-5डी, एफएल-2/2बी, एफएल-9/9ए/2ए और एफएल-6/7 श्रेणी के सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी भी की जाएगी।
जनपद प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें।
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