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उत्तराखंड

विधवा को परेशान करने के मामले में बंसल ने चलाया बैंक पर हंटर,कुर्क सम्पत्ति की 23 अगस्त 2025 को की जाएगी नीलामी

देहरादून: देहरादून में जिला प्रशासन ने एक विधवा महिला को परेशान करने वाले बैंक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।डीएम सविन बंसल ने कैनफिन होम्स लिमिटेड द्वारा बीमा किए गए ऋण के बावजूद मृतक ऋणधारी की विधवा को परेशान करने पर बैंक प्रबंधक पर 22 लाख की वसूली प्रमाणपत्र (RC) जारी कर दी थी। अब इस मामले में आगे बढ़ते हुए बैंक की संपत्ति कुर्क कर दी गई है, जिसकी नीलामी 23 अगस्त 2025 को की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

देहरादून के चुक्खुवाला निवासी माला देवी, जो दो छोटे बच्चों की मां हैं, उन्होंने डीएम कार्यालय में गुहार लगाई थी कि उनके पति स्व. उदय शंकर ने मकान खरीदने के लिए कैनफिन होम्स लिमिटेड से ₹20 लाख का ऋण लिया था। ऋण का बीमा भी करवाया गया था, और अब तक ₹12.22 लाख की किश्तें जमा की जा चुकी थीं।

लेकिन 20 जनवरी 2025 को पति की मृत्यु हो जाने के बाद भी बीमा कंपनी और बैंक ने कोई राहत नहीं दी, उल्टा महिला को बार-बार नोटिस भेजकर परेशान किया गया। इसके चलते बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी।

डीएम की सख्ती का असर

माला देवी की शिकायत पर डीएम सविन बंसल ने तुरंत संज्ञान लिया और बैंक की लापरवाही को गंभीरता से लिया। उन्होंने बैंक के जीएमएस रोड स्थित प्रबंधक के खिलाफ 22 लाख की RC काटते हुए जवाबदेही तय की।

अब, अगला बड़ा कदम उठाते हुए जिला प्रशासन ने बैंक की संपत्ति कुर्क कर दी है और 23 अगस्त को सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कार्रवाई प्रशासन की जनहित में त्वरित न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की नीति का हिस्सा है।

प्रशासन के रडार पर लापरवाह संस्थाएं

डीएम सविन बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन लगातार ऐसे मामलों में कड़े फैसले ले रहा है, जिससे जनमानस को उनका हक मिल सके। साथ ही, अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन की इस सख्ती से ऐसे मामलों में लिप्त बैंकों और कंपनियों में खौफ फैल गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नए मामले सामने आ रहे हैं, जिन पर प्रशासन नजर बनाए हुए है।

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