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कोटद्वार थाने में हुआ 509 आईपीसी धारा में मुकदमा दर्ज
कोटद्वार-एक महिला पत्रकार पर लगे झूठे आरोपों में सोशल मीडिया पर हुए कमेंट और पोस्ट पर कोतवाली प्रभारी विजय सिंह द्वारा लिए गए संज्ञान मे कोटद्वार थाने में 509 के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें महिला के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी वह महिला लज्जा के अधिनियम के तहत कार्यवाही होती है।
509 आईपीसी की धारा के तहत 3 वर्ष की कारगर और आर्थिक दंड भी शामिल है
कोटद्वार कोतवाली प्रभारी विजय सिंह का कहना है कि इस मामला हमारे संज्ञान में आया है और 509 आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।