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उत्तराखंड

उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आकर रहने वालों हो जाओ सावधान,उत्तराखंड में रहने के लिए लाना होगा अपने राज्य का सत्यापन

उत्तराखंड पुलिस प्रशासन प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की गई है।

उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त आदेश पारित कर दिए हैं।उत्तराखंड में किराए पर मकान लेकर रहने वालों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. डीजीपी अशोक कुमार ने किरायेदारों से शपथ पत्र लेने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही किराएदार द्वारा मूल थाने से सत्यापन रिपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

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