उत्तराखंड
नोटिस के बाद भी अतिक्रमण न हटाने पर सीआरपीसी 133 के अंतर्गत की जाएगी कार्यवाही व 3 माह की हो सकती है जेल
कोटद्वार-कोटद्वार के गोखले मार्ग में 2019 में 71 व्यापारियों को निगम के द्वारा नोटिस दिया गया था।जो व्यापारी अपनी दुकान के बाहर फड़ वालों को बैठने देते हैं उनकी वजह से आम जनता को और यातायात भी काफी बाधित होता है।2019 के बाद किसी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया।एक बार फिर नोटिस का जिन्न बाहर निकल आया है।गोखले मार्ग में अपनी दुकान के बाहर फड़ वालों को बैठाने पर 71 व्यापारियों को उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने निगम के माध्यम से नोटिस भिजवाए हैं….साथ ही अपनी बात रखने के लिए व्यापारियों को कुछ समय भी दिया जा रहा है।
समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।अगर समय सीमा समाप्त हो जाने तक भी कोई अपनी बात नहीं रखता है उस स्थिति में सीआरपीसी 133 में व्यापारी पर कानूनी कार्यवाही करते हुए 3 माह की जेल होने का प्रावधान भी है।नोटिस मिलने के बाद से व्यापारियों में रोष है।
व्यापारी संजय मित्तल का कहना है कि मेरी दुकान के बाहर कभी कोई फड़ वाला नही बैठता है उसके बाद भी इन्होंने मुझे नोटिस भेजा है जो कि सरासर गलत है।
वहीं उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी से इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया की गोखले मार्ग में व्यापारियों ने अतिक्रमण किया हुआ है जिस पर समय-समय पर कार्यवाही भी की जा रही है।लेकिन उसके बाद भी व्यापारी अपनी दुकान के आगे फड़ वालों को बैठा कर अतिक्रमण करवाते हैं।कोर्ट का आदेश भी है जहां भी अतिक्रमण किया हुआ है वहां से हटाया जाए।